रांची, मई 12 -- रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने गुमला जिले से वर्ष 2018 में लापता हुई छह वर्षीय बच्ची के मामले में पुलिस की कार्यशैली पर एक बार फिर कड़ी नाराजगी जतायी है। मंगलवार को जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने नाराजगी जताते हुए वर्ष 2018 से अब तक जिले में पदस्थापित एसपी और मामले के सभी छह अनुसंधानकर्ताओं (आईओ) को नौ जून को कोर्ट में तलब किया है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता सचिन कुमार ने अदालत को बताया कि बच्ची अब भी ट्रेसलेस है। मामले की जांच के लिए गठित नई एसआईटी की तीन टीमें मुंबई, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और जम्मू तक गईं, लेकिन बच्ची का कोई सुराग नहीं मिल सका। यह भी पढ़ें- पुलिस की कार्यशैली पर हाईकोर्ट ने उठाए सवाल कोर्ट के आदेश पर गुमला एसपी, एसआईटी प्रमुख और अनुसंधानकर्ता अद...