रांची, जून 16 -- रांची, संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने गुमला जिले के पालकोट प्रखंड स्थित गिरजा टंगराटोली गांव में पेयजल और आंगनबाड़ी केंद्र की बदहाल स्थिति को लेकर दायर जनहित याचिका पर महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने गुमला के उपायुक्त को जल टंकी का निरीक्षण कर आवश्यक मरम्मत कराने का आदेश दिया है और तीन माह में जलापूर्ति का आदेश दिया। जनहित याचिका जयन्ती मिंज की ओर से दायर की गई थी। सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि गांव में स्थापित सोलर ऊर्जा आधारित जल टंकी बारिश और तेज हवा से सोलर प्लेट क्षतिग्रस्त होने के कारण बंद पड़ी है, जिससे ग्रामीणों को स्वच्छ पेयजल नहीं मिल रहा है। खंडपीठ ने निर्देश दिया कि संबंधित इंजीनियरों और अधिकारियों से जल टंकी का निरीक्षण कराया जाए। यदि सोलर पैनल अथ...