नई दिल्ली, अगस्त 12 -- जनस्वास्थ्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कर्नाटक सरकार ने पूरे राज्य में तंबाकू और निकोटिन युक्त गुटखा और पान मसाला बनाने, उसके स्टोरेज और बिक्री पर 1 साल के लिए पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। कर्नाटक राज्य खाद्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, यह प्रतिबंध तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया है। यह आदेश खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (FSS Act) की धारा 30 की उप-धारा (2) के खंड (a) और खाद्य सुरक्षा और मानक (बिक्री निषेध और प्रतिबंध) विनियमन, 2011 के नियम 2.3.4 के तहत जारी किया गया है। यह भी पढ़ें- Gonda News: ड्यूटी से गायब सफाईकर्मी पान-गुटखा खाते मिला, नोटिस आदेश में साफ किया गया है कि अगर गुटखा, तंबाकू या निकोटिन को अलग-अलग पाउच/सैशेट में इस तरह बेचा जाता है, जिससे उपभोक्ता उन्हें आसानी से मिला...