मऊ, मार्च 5 -- मऊ, संवाददाता। जीएसटी में बढ़ोतरी से गुटखा,पान मसाला की कालाबाजारी तेज हो गयी है। नये तंबाकू उत्पादों पर जीएसटी 28 से 40 फीसदी हो गया है। एक अप्रैल से तंबाकू उत्पादों पर नई जीएसटी दर लागू होगी। यह देख गुटखा, सिगरेट की जमाखोरी कर थोक कारोबारी मनमाना दाम वसूल रहे हैं। इससे फुटकर दुकानदार महंगे मूल्य पर गुटखा, सिगरेट बेच रहे हैं। गुटखा, पान मसाला और तम्बाकू उत्पादों पर जीएसटी की दरों में वृद्धि होने वाली है। अब-तक तंबाकू उत्पादों पर 28 फीसदी जीएसटी लगता था। लेकिन नये वित्तीय वर्ष में एक अप्रैल से गुटखा, सिगरेट व अन्य तंबाकू उत्पादों पर जीएसटी की दर बढ़कर 40 फीसदी हो जायेगी। एक फरवरी को बजट में इसका उल्लेख किया गया। इसके बाद से जिले के थोक सिगरेट, पान मसाला, तंबाकू उत्पादों के कारोबारी इसकी कालाबाजारी करने लगे हैं। वह पुराने स्...
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