गुजरात यूसीसी बिल को राष्ट्रपति मुर्मु की मंजूरी मिली, उत्तराखंड के बाद ऐसा करने वाला दूसरा राज्य बना
गांधी नगर, अक्टूबर 2 -- राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने गुजरात यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) बिल, 2026 को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही उत्तराखंड के बाद गुजरात देश में पर्सनल लॉ के लिए एक समान कानून बनाने वाला दूसरा राज्य बन गया है। अब राज्य सरकार इस कोड के लिए नियम नोटिफाई करेगी, जिसके बाद यह कानून लागू हो जाएगा। 24 मार्च को आठ घंटे की बहस के बाद पास हुए इस कानून में राज्य की अनुसूचित जनजाति (ST) आबादी को छूट दी गई है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट सौंपे जाने के एक सप्ताह बाद इसे पेश किया था। जस्टिस देसाई ने पहले उस समिति की अध्यक्षता की थी जिसने उत्तराखंड कोड का ड्राफ्ट तैयार किया था। बिल पेश करते हुए पटेल ने कहा था, 'यह बिल गुजरात की बहनों और बेटियों के लि...
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