गांधीनगर, सितम्बर 9 -- गुजरात विधानसभा में मंगलवार को चर्चित 'जन विश्वास विधेयक' पास हो गया। सरकार का कहना है कि यह विधेयक लोगों के विश्वास को बढ़ाने और गुजरात में व्यापार करना आसान बनाने के लिए लाया गया है। इस विधेयक का मकसद राज्य में विश्वास-आधारित शासन और व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने के लिए 11 मौजूदा कानूनों में कुछ छोटी गलतियों या भूलों को अपराधमुक्त करना है। इसमें छोटी-मोटी भूल चूक को क्राइम की श्रेणी से हटाकर आरोपियों पर महज जुर्माना लगाने का प्रावधान हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी (AAP) ने इस विधेयक का विरोध किया है। उद्योग मंत्री बलवंतसिंह राजपूत ने कहा कि किसी भी देश में विकास के लिए स्थिर नीतियां और अच्छा व्यावसायिक माहौल बहुत ही महत्वपूर्ण है। राज्य सरकार के छह विभागों के 11 कानूनों-नियमों के अंतर्गत लगभग 516 प्रावधानों को अप...
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