नई दिल्ली, जुलाई 23 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को गुजरात पुलिस की हिरासत में कथित तौर मारपीट और यातना दिए जाने से हुई जाहिरुद्दीन गयासुद्दीन शेख की मौत के मामले में प्राथमिकी दर्ज करने और जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने का आदेश दिया है। शीर्ष अदालत ने एसआईटी को तीन माह के भीतर जांच पूरी करने और संबंधित अदालत में अपनी अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है।

मामले का विवरण मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की पीठ ने मृतक जाहिरुद्दीन गयासुद्दीन शेख के बेटे तौफिक शेख की ओर से उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दाखिल अपील पर यह फैसला दिया है। अपील में तौफिक ने गुजरात उच्च न्यायालय ने 29 मई के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें पुलिस हिरासत में पिता की मौत के मामले में ...