नई दिल्ली, अक्टूबर 29 -- गुजरात के गांधीनगर जिले की एक अदालत ने गोहत्या के एक मामले में तीन लोगों को उम्रकैद सुनाई है। इन लोगों के पास से 277 किलोग्राम गोमांस (बीफ) बरामद हुआ था। अदालत ने गाय के धार्मिक महत्व को रेखांकित करने के लिए हिंदू धर्मग्रंथों का हवाला दिया। गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने इस फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि यह एक स्पष्ट संदेश है कि राज्य में गोहत्या करने वालों को कानून कभी नहीं बख्शेगा। हाल ही में आए फैसले में, अतिरिक्त सेशन जज बी.आर. राजपूत ने दोषियों वसीम कुरैशी, मोहम्मद रफीक कुरैशी और अशफाक बहेलिम पर 3 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। जज ने कहा कि ऋषि मनु ने पशुओं की सुरक्षा और देखभाल की मुख्य जिम्मेदारी 'वैश्य' वर्ग को सौंपी थी। इसके अलावा, 'आर्ष विवाह' (वैदिक विवाह का एक पारंपरिक रूप) के संदर्भ में,...