शामली, दिसम्बर 24 -- एडीएम न्यायिक ने गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत जिले के छह आरोपियों को जिला बदर किया है। एडीएम ने अपने आदेशों में कहा है कि यह कार्रवाई लोक शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से हुई है। वारंट जारी करने के बाद भी उक्त आरोपी अदालत में पेश नहीं हुए। एडीएम (न्यायिक) परमानंद झा ने बताया कि गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत लोक शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से आरोपियों के विरुद्ध जमानती वारंट जारी किया गया था। उसके बावजूद न्यायालय में उपस्थित नही हुए। इन आरोपियों के गंभीर अपराधों में संलिप्त होने पर उन्हें तीन से छह माह की अवधि के लिए जिले की सीमा से निष्कासित करने की कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि जिला बदर की कार्रवाई करते हुए वसीम पुत्र हकीमुद्दीन निवासी कैराना को तीन माह, शेरूराम पुत्र रिफाक...
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