आजमगढ़, अप्रैल 8 -- आजमगढ़, संवाददाता। अपर जिला मजिस्ट्रेट ने गुंडा एक्ट में दो आरोपियों को पांच माह के लिए जिलाबदर किया है। पुलिस ने चोरी, नकबजनी, चोरी की सम्पत्ति रखने, आपराधिक षड्यंत्र में संलिप्त दो लोगों पर गुंडा एक्ट की कार्रवाई की थी। अपर जिला मजिस्ट्रेट ने सुनवाई के बाद प्रत्यांशु सिंह उर्फ भोला सिंह निवासी बेला थाना मेहनाजपुर, रामबदन राम निवासी कूबा खास थाना मेहनाजपुर के विरुद्ध गुंडा अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की थी। दोनों को 28 मार्च 2026 से पांच माह की अवधि के लिए जनपद की सीमा से जिला बदर कर दिया है।

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