बरेली, मार्च 14 -- जेएम आवंला की कोर्ट ने गुंडा एक्ट के 19 साल पुराने मामले में आरोपी पान सिंह को सात माह की कैद सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर पांच सौ रुपये का जुर्माना भी डाला है। जुर्माना ना देने पर पंद्रह दिन की अतिरिक्त सजा सुनाई है। सिरौली पुलिस ने वर्ष 2007 में क्षेत्र के कुतरईया ठाकुरान के पान सिंह के खिलाफ गुंडा एक्ट की कार्रवाई की थी। गुंडा एक्ट की सुनवाई जेएम आवंला की कोर्ट में हुई। सुनवाई के दौरान पानसिंह ने कोर्ट में अपना जुर्म कबूल कर लिया। कोर्ट ने उसे सात माह की सजा सुनाई।
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