विधि संवाददाता, सितम्बर 13 -- UP News: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने प्रदेश में गुंडा एक्ट के कथित दुरुपयोग पर सख्त टिप्पणी की है। न्यायालय ने कहा है कि हमारे सामने लगातार ऐसे मामले आ रहे हैं, जिनसे संकेत मिलता है कि गुंडा एक्ट को उत्पीड़न के हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। न्यायालय ने यह भी टिप्पणी की है कि यह कानून बेहद शक्तिशाली है और इसका इस्तेमाल सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए बहुत सावधानी से किया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की एकल पीठ ने इन टिप्पणियों के साथ गोंडा के रहने वाले जाहिद अली के विरुद्ध कार्रवाई और छह महीने के लिए जिला बदर करने के जिलाधिकारी के आदेश तथा उसके खिलाफ आयुक्त द्वारा पारित अपीलीय आदेश को रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि गुंडा एक्ट का इस्तेमाल निर्दोष लोगों के उत्पीड़न के लिए नहीं क...