गुंडई करने वालों की खैर नहीं, बिना मुकदमा 1 साल तक हिरासत; बंगाल में एंटी गुंडा एक्ट को मंजूरी
नई दिल्ली, जुलाई 11 -- पश्चिम बंगाल में कानून-व्यवस्था को सख्त बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की कि विधानसभा से पिछले महीने पारित किए गए 2 नए कानून सोमवार से पूरे राज्य में लागू हो जाएंगे। मुर्शिदाबाद के बहरामपुर में प्रशासनिक समीक्षा बैठक के बाद उन्होंने बताया कि राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद पश्चिम बंगाल लोक सुरक्षा एवं असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण अधिनियम, 2026 और पश्चिम बंगाल लोक व्यवस्था संरक्षण संशोधन अधिनियम, 2026 अब प्रभावी होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन कानूनों का उद्देश्य राज्य में गुंडागर्दी, हिंसा और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसी घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना है। सरकार कानून-व्यवस्था से किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगी और दोषियों के खिलाफ सख्...
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