गिरडीह, मई 30 -- गिरिडीह, प्रतिनिधि। प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी का हार्डकोर नक्सली नेमचंद महतो उर्फ डाक्टर उर्फ संजीव उर्फ साकेत उर्फ सूरज को आर्म्स एक्ट में दोषी करार दिया गया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम कवलजीत चोपड़ा की अदालत ने शुक्रवार को नेमचंद महतो के विरूद्ध दर्ज एक नक्सली वारदात से संबंधित मामले में अपना फैसला सुनाया और उसे दोषी ठहराया है। अदालत इस मामले में एक जून को सजा के बिंदुओं पर सुनवाई करेगा। यह मामला बेंगाबाद थाना कांड संख्या 77/2018 से संबंधित है। यह मामला आर्म्स एक्ट और देशद्रोह समेत कई धाराओं के तहत दर्ज किया गया था। बताते चलें कि साल 2012 में अन्य नक्सलियों के साथ जेल में बंद नेमचंद महतो उर्फ डॉक्टर कैदी वाहन ब्रेक कांड में फरार हो गया था। साल 2018 में वह नाम बदल कर जमुआ थाना क्षेत्र में शिक्षक बनकर रह...