गिरफ्तारी से 7 दिन पहले देना होगा नोटिस, यौन उत्पीड़न केस में कांग्रेस सांसद को राहत
दिल्ली, नवम्बर 5 -- यौन उत्पीड़न के आरोपों का सामना कर रहे कांग्रेस सांसद और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के निलंबित प्रोफेसर अंगोमचा बिमोल अकोइजाम को राउज एवेन्यू कोर्ट से फिलहाल राहत मिल गई है। अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका का निपटारा करते हुए दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि यदि जांच के दौरान उनकी गिरफ्तारी जरूरी होती है तो कम से कम सात दिन पहले उन्हें लिखित नोटिस दिया जाए। पुलिस ने अदालत को भरोसा दिया कि अकोइजाम जांच में सहयोग कर रहे हैं और गिरफ्तारी की जरूरत पड़ने पर उन्हें सात दिन पहले सूचना दी जाएगी।कांग्रेस सांसद को भी निर्देश अदालत ने स्पष्ट किया कि नोटिस व्यक्तिगत रूप से और लिखित रूप में दिया जाना चाहिए। साथ ही अकोइजाम को जांच में सहयोग करने और जांच अधिकारी को अपने परिवार के दो सदस्यों के संपर्क नंबर उपलब्ध कराने का ...
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