सुल्तानपुर, मार्च 6 -- सुलतानपुर। जानलेवा हमले के मामले में विवेचक शिव प्रसाद शुक्ल गिरफ्तारी वारंट और अवमानना नोटिस पर गुरुवार को न्यायाधीश निशा सिंह की कोर्ट में हाजिर हुए। बचाव पक्ष के अधिवक्ता अरविंद सिंह राजा ने बताया कि कोर्ट ने दरोगा का वारंट रद्द कर उनका बयान दर्ज किया और जिरह के लिए शुक्रवार को फिर तलब किया है। 30 जनवरी 2015 को जामो थाना क्षेत्र के बीरीपुर में हुई घटना में वादी शिवलाल और उसकी बहू चमेला को लाठी डंडे से मारपीट कर घायल करने के आरोप में गांव के रमेश तिवारी और कृष्णा प्रसाद तिवारी पर मुकदमा विचाराधीन है।
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