नई दिल्ली, अप्रैल 6 -- नई दिल्ली। रोहिणी जिला अदालत ने बवाना थाने में दर्ज एक आपराधिक मामले में पुलिस की कार्यप्रणाली पर सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने आरोपी हिमांशु को जमानत देते हुए स्पष्ट कहा कि गिरफ्तारी की प्रक्रिया में बुनियादी कानूनी प्रावधानों का पालन नहीं किया गया, जो कि सीधे तौर पर आरोपी के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वंदना की अदालत आरोपी हिमांशु की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी। आरोपी के खिलाफ पिछले वर्ष गैर-इरादतन हत्या के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था। सुनवाई के दौरान अदालत के सामने सबसे चौंकाने वाला तथ्य यह सामने आया कि केस की न्यायिक फाइल में गिरफ्तारी के कारणों का कॉलम पूरी तरह खाली था। अदालत ने इसे बेहद गंभीर मानते हुए जांच अधिकारी को मौका दिया कि यदि कहीं अलग से यह विवरण मौजूद हो तो पेश...
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