गाजीपुर, मई 21 -- गाजीपुर, कार्यालय संवाददाता। विभिन्न धाराओं में दर्ज मामलों में पुलिस की ओर से रिमांड के लिए प्रस्तुत आवेदन में गिरफ्तारी का कारण दर्ज नहीं होने पर सीजेएम नूतन द्विवेदी की कोर्ट ने आरोपियों का रिमांड निरस्त कर दिया। कोर्ट ने सैदपुर और खानपुर थाने के मामलों में यह आदेश दिया और दोनों आरोपियों को व्य​क्तिगत बंधपत्र पर रिहा कर दिया। खानपुर थाना में तैनात विवेचक सदन प्रसाद ने आरोपी गहनपुर निवासी पिंकल यादव को 14 दिनों के पुलिस अ​भिरक्षा में लिए जाने के लिए रिमांड प्रार्थना-पत्र सीजेएम कोर्ट में प्रस्तुत किया। न्यायालय ने कहा कि विवेचक ने प्रस्तुत रिमांड प्रार्थनापत्र में गिरफ्तारी के आधार व कारण स्पष्ट रुप से अंकित नहीं किया है। यह भी पढ़ें- बांका : सिविल कोर्ट से दो कैदी पुलिस को चकमा देकर हुए फरार यहीं नहीं आरोपी के परिवार ...