गिग और प्लेटफार्म श्रमिकों को भी मिलेगी सामाजिक सुरक्षा
लखनऊ, अगस्त 25 -- कैबिनेट का फैसला- -उत्तर प्रदेश सामाजिक सुरक्षा संहिता नियमावली, 2026 को कैबिनेट की मंजूरी -एक साल नौकरी के बाद निश्चित अवधि वाले कर्मचारियों को भी ग्रेच्युटी लखनऊ, विशेष संवाददाता। सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 और उत्तर प्रदेश सामाजिक सुरक्षा नियमावली-2026 के तहत प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ाया गया है। अब कर्मचारी और असंगठित श्रमिकों के साथ गिग वर्कर व पटरी दुकानदारों तथा स्व-नियोजित श्रमिक भी सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं के दायरे में शामिल किए गए हैं। नई व्यवस्था में भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, ग्रेच्युटी, मातृत्व लाभ और रोजगार के दौरान दुर्घटना में मिलने वाली सहायता समेत कई प्रावधान किए गए हैं। वहीं छोटे मकान वालों को उपकर में भी राहत दी गई है。
उत्तर प्रदेश सामाजिक सुरक्षा संहिता नियमावली, 2026 उत्तर प्...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.