श्रावस्ती, मार्च 19 -- श्रावस्ती। गाली देने व मारपीट के तीन आरोपियों को न्यायालय उठने तक सजा व प्रत्येक को एक हजार अर्थदंड की सजा दी गई है। सिरसिया थाने के खैरी तराई निवासी फौजदार पुत्र रमजान, असलम पुत्र फौजदार व खुर्शीद पुत्र फौजदार पर वर्ष 2020 में गांव के ही एक महिला को मारने पीटने व गाली तथा धमकी देने का मामला दर्ज किया गया था। जिसका विचारण न्यायालय में चल रहा था। गुरुवार को जेएम दिलीप कुमार साहनी ने तीनों अभियुक्तों को न्यायालय उठने तक कारावास व प्रत्येक को एक हजार रुपए के जुर्माना की सजा सुनाई।
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