गाली-गलौज के विरोध करने पर की हत्या में दो को उम्रकैद
बदायूं, मई 20 -- अपर जिला जज कक्ष संख्या एक की न्यायाधीश कु. रिंकू ने पुरानी रंजिश को लेकर की गई हत्या में दो आरोपियों पर दोष सिद्ध किया। न्यायाशीध ने दोनों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही एक पर 28 हजार और दूसरे दोषी पर 26 हजार रुपये का जुर्माना लगाते हुये अदा करने का हुक्म दिया। अपर शासकीय अधिवक्ता संजीव कुमार गुप्ता के अनुसार वादी मुकदमा जगवीर पुत्र रामपाल निवासी ग्राम कोडा गुजर निवासी अलापुर ने 18 अगस्त 2021 को थाने पहुंचकर तहरीर दी। जिसमें उसने बताया, वह और उसका भाई नरसिंह 17 अगस्त 2021 की रात 8:30 बजे घर की छत पर लेटा हुआ था। तभी गांव का अनिल पुत्र प्रताप सिंह तथा हरिश्चंद्र पुत्र अभिलाख दोनों ने हरिश्चंद्र की छत पर खड़े होकर उसके भाई नरसिंह से गालीगलौज कर रहे थे। उसके भाई ने गाली देने को मना किया तो अनिल पुत्र प्रताप सि...
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