गाली गलौज कर मारपीट में तीन वर्ष की सजा, जुर्माना
चित्रकूट, जून 5 -- चित्रकूट। विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट गीता सिंह की अदालत ने गाली गलौज कर मारपीट करने एवं एससीएसटी एक्ट के मामले में दोषी पप्पू उर्फ राजेश सिंह निवासी कपसेठी कोतवाली कर्वी को तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा चार हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन पक्ष से न्यायालय में वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी संगीता सिंह प्रभावी बहस की।
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