गाली-गलौज, लाठी डण्डा से मारपीट के मामले में सजा
संतकबीरनगर, सितम्बर 22 -- संतकबीरनगर। बखिरा थाना के गाली-गलौज, लाठी डण्डा से मारपीट के मामले में सीजे (एसडी)/एसीजेएम कोर्ट ने तीन अभियुक्तों को न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा की सजा सुनाई। कुल 9,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। वादिनी मुकदमा विन्द्रावती पत्नी रामतेज केवट निवासी मदरहा थाना बखिरा ने 09 मार्च 2008 को थाना बखिरा पर धर्मराज, इन्द्राज पुत्रगण रामबली केवट, बेचन पुत्र वंशी निवासीगण मदरहा थाना बखिरा के विरुद्ध लाठी डण्डा से मारपीट, गाली-गलौज एवं धमकी देने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया था। प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना बखिरा पर अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचक उप निरीक्षक विरेन्द्र सिंह ने साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया था। यह भी पढ़ें- Santkabir Nagar News: वन्य जीव अधिनियम एवं मारपीट के आरोपी को ...
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