नई दिल्ली, मई 21 -- कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार के हालिया नोटिफिकेशन में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसके मुताबिक बैलों, बैल, गाय, बछड़ों और भैंसों के वध को सीमित किया जाना है। यह फैसला, अगले बकरीद से पहले आया है। जस्टिस सुजॉय पॉल और जस्टिस पार्थ सारथी सेन की एक डिवीजन बेंच ने कहाकि यह अधिसूचना हाई कोर्ट द्वारा पारित पहले के आदेशों के पालन में जारी की गई थी। बेंच ने क्या कहाबेंच ने कहाकि यह इस बात पर भी विवाद नहीं है कि 2018 के डब्ल्यूपी 328 में समन्वय बेंच द्वारा पारित आदेश को अंतिम रूप दे दिया गया है। इस मामले को ध्यान में रखते हुए, हमें 13 मई 2026 के सार्वजनिक नोटिस पर रोक लगाने या रद्द करने का कोई आधार नहीं मिलता है। अदालत ने यह फैसला, अगले हफ्ते से बकरीद से पहले पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल पशु वध नियं...