गाय के वध संबंधी मद्रास हाईकोर्ट के आदेश पर रोक
नई दिल्ली, जुलाई 13 -- सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मद्रास हाईकोर्ट के एक आदेश पर रोक लगा दी। हाईकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि राज्य में किसी भी गाय या बछड़े का वध न हो। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने राज्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के 27 मई के आदेश को चुनौती दी थी। शीर्ष अदालत मामले की सुनवाई के लिए सहमत हो गई और प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में राज्य अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि राज्य में कहीं भी, न तो बकरीद की पूर्व संध्या (28 मई) पर और न ही किसी अन्य दिन, किसी गाय या बछड़े का वध किया जाए। यह भी पढ़ें- तमिलनाडु में गोहत्या पर रोक के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने पलटा अपनी याचिका म...
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