नई दिल्ली, अगस्त 3 -- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यातायात चालान से बचने के लिए वाहन की नंबर प्लेट छिपाना अपराध नहीं है। शीर्ष अदालत ने एक व्यक्ति के लिए चालान से बचने के लिए गाड़ी की पिछली नंबर प्लेट छिपाने के आरोप में दर्ज धोखाधड़ी के मुकदमा रद्द करते हुए यह टिप्पणी की। जस्टिस संजय करोल और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि वाहन का नंबर प्लेट छिपाने पर अधिक से अधिक मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 के तहत चालान/जुर्माना लग सकता है, लेकिन इसे आपराधिक कृत्य नहीं माना जा सकता। पीठ ने कहा कि मोटर व्हीकल एक्ट और उससे जुड़े नियमों के तहत नंबर प्लेट को छिपाने या उसमें रुकावट डालने जैसे नियामक उल्लंघन को, जरूरी शर्तें साबित किए बिना आईपीसी की धारा-420 के तहत अपराध नहीं माना जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस को सिर्फ यह शक होना कि नंबर प्लेट यातायात चालान...