गाड़ियों का बीमा नहीं तो नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल, सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश
नई दिल्ली, अगस्त 20 -- सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार को अपने उस आदेश पर अमल का निर्देश दिया है, जिसमें कहा गया था कि वैध बीमा के बगैर वाहनों को पेट्रोल पंप पर ईंधन नहीं दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसकी शुरुआत दिल्ली से करने को कहा है। SC ने दुर्घटना से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान देश में थर्ड पार्टी बीमा के बगैर बड़ी संख्या में गाड़ियों के परिचालन पर चिंता भी जाहिर की। पीठ के सामने केंद्र सरकार की ओर से पेश अधिवक्ता ने पायलट परियोजना के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का उल्लेख किया गया। जस्टिस करोल ने कहा कि आपको इसे (बीमा नहीं, तो ईंधन नहीं) लागू करना होगा। यह भी पढ़ें- लाइसेंस या इंश्योरेंस नहीं, अब इस कागज की हो रही चेकिंग; फिर Rs.10000 का चालान इस पर केंद्र की ओर से कहा गया कि इसके लिए आयल मार्केट...
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