गाजियाबाद, अप्रैल 7 -- Ghaziabad News: गाजियाबाद में जीडीए के 200 वर्ग मीटर या उससे अधिक वर्ग मीटर के प्लॉट पर सोलर पैनल लगाना जरूरी होगा। इसके लिए आवेदक को मकान का नक्शा पास कराने के दौरान सोलर पैनल की जमानत राशि भी जमा करानी होगी। यह राशि प्लॉट के अलग-अलग साइज अनुसार 20 हजार से लेकर दो लाख रुपये तक होगी। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि सोलर पैनल लगाने के बाद यह राशि वापस कर दी जाएगी। प्राधिकरण ने एक अप्रैल से यह व्यवस्था लागू कर दी है। जीडीए क्षेत्र में प्लॉट का नक्शा स्वीकृत कराने के बाद ही मकान का निर्माण होता है। यह भी पढ़ें- नए नोएडा के लिए जमीन अधिग्रहण के दरें तय, जानें किस रेट का मिलेगा मुआवजानक्शा मंजूर कराने वालों को एक्स्ट्रा चार्ज भी देना होगा प्राधिकरण में हर महीने 50 से अधिक प्लॉट के नक्शे पास होने के लि...
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