गाजियाबाद में गिराए जाएंगे गुलमोहर ग्रींस के अवैध टावर, हाई कोर्ट का आदेश
गाजियाबाद, अक्टूबर 29 -- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजियाबाद के मोहन नगर स्थित गुलमोहर ग्रींस आवासीय सोसाइटी में अवैध निर्माण पर सख्त रुख अपनाते हुए टावर नंबर 27 और 28 को पूरी तरह जमींदोज करने का आदेश दिया है। साथ ही टावर संख्या 16, 17, 18 और 19 की 9वीं और 10वीं मंजिल को भी ढहाने के निर्देश दिए हैं। यह आदेश जस्टिस सरल श्रीवास्तव और जस्टिस सुधांशु चौहान की खंडपीठ ने गुलमोहर ग्रींस आवासीय सोसाइटी (95 कटोरी मिल मोहन नगर साहिबाबाद) के फ्लैट मालिकों और निवासियों की ओर से कंपाउंडिंग आदेशों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। कोर्ट ने गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को दो महीने के भीतर ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जीडीए ध्वस्तीकरण पर आने वाले पूरे खर्च की वसूली प्रमोटर (बिल्डर) से भू-राजस्व ब...
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