गाजियाबाद, मार्च 7 -- गाजियाबाद नगर निगम ने 86 आवासीय सोसायटी और 35 संस्थानों (मैरिज होम, होटल और बड़े रेस्टोरेंट) को सूखे और गीले कचरे का सही से निपटान न करने के वजह से नोटिस जारी किया है। नए 'सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट (SWM) नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू होने जा रहे हैं मगर उससे पहले ही निगम ने सख्ती दिखाना शुरू कर दिया है। नए नियम सूखे और गीले कचरे को लेकर चले आ रहे दशकों पुराने नियम की जगह लेंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी खबर के मुताबिक, निगम ने सख्ती दिखाते हुए कहा है कि सोसायटी और संस्थानों को गीले और सूखे कचरे को अलग-अलग करने की व्यवस्था खुद अपने ही परिसर में करनी होगी। इसके लिए उन्हें खुद ही मशीनरी लगानी होगी। यानी निगम की ओर से दो महीने बाद गीला कचरा नहीं उठाया जाएगा। इस सख्ती के पीछे लैंडफिल साइट्स (कूड़े के पहाड़ों) पर हर दिन पड़ रहे दब...
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