कानपुर, अप्रैल 6 -- कानपुर, प्रमुख संवाददाता। फसल अच्छी होने के लिए इम्पोटेट बीज खरीदा लेकिन चुकंदर गाजर की तरह लंबे निकले। ऐसे में चुकंदर की फसल खराब होने पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने 3.20 लाख रुपये क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है। सात प्रतिशत ब्याज और 10 हजार रुपये मुकदमा खर्च भी देना होगा। बिल्हौर के ग्राम सरैयामूड़ निवासी राम किशोर कटियार ने 25 मार्च 2021 को एचएम क्लाउज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड रंगारेजी जिला तेलंगाना के मैनेजर और सोनू बीज भंडार त्रिवेणीगंज बड़ी बाजार बिल्हौर के खिलाफ परिवाद दाखिल किया था। आरोप लगाया था कि उसने सोनू बीज भंडार से 10 अक्तूबर 2019 को एक किलो चुकंदर का बीज लिया था। इसके डिब्बे पर चेडा इम्पोटेड बीज रूट चुकंदर ट्रेटा आयातित अंकित था। बीज की कीमत 1350 रुपये भुगतान किया था। बुआई कराने के बाद पौधे नि...
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