लखीमपुरखीरी, मार्च 13 -- गांव के अंदर घेरकर दिनदहाड़े बेटे के सामने ही उसके पिता की हत्या कर देने के एक मामले में कोर्ट ने आरोपी पिता-पुत्र को दोषी करार दिया है। जिला जज शिवकुमार सिंह ने दोनों को उम्रकैद समेत 30-30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है। जबकि इसी मामले के दो आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। जिला शासकीय अधिवक्ता अरविन्द त्रिपाठी ने बताया कि भीरा थाना क्षेत्र के चौखड़िया गांव के रहने वाले रमेश की गांव के ही वीरेंद्र से पुरानी रंजिश थी। 4 जून 2018 की सुबह रमेश अपने बेटे संदीप के साथ गन्ना गुड़ाई करके घर वापस आ रहे थे। करीब दस बजे जैसे ही दोनों वीरेंद्र के घर के पास पहुंचे तभी पहले से घात लगाये बैठे वीरेंद्र और उसके बेटे लायक सिंह व वीरेंद्र के भाई मालती और उसके बेटे जंडेल ने रमेश पर हमला कर दिया। चारों ने असलहे और ब...
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