पटना, जुलाई 21 -- गांवों में भी शहरों की तरह विज्ञापन शुल्क लगेगा। ग्राम पंचायत क्षेत्रों में प्रचार-प्रसार के लिए संबंधित होर्डिंग और बैनर के लिए शुल्क देना होगा। इसके साथ ही ग्राम पंचायत क्षेत्र में भवन निर्माण के लिए नक्शा पास कराना होगा। रेरा की तर्ज पर बनने वाले प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) लेना होगा। इसके लिए बिहार पंचायत राज (संशोधन) विधेयक 2026 लागू होगी। मंगलवार को विधानसभा में इस विधेयक की प्रति वितरित की गई। विधानमंडल से इस विधेयक पारित होने के बाद राज्य गजट प्रकाशित होने की तिथि से विज्ञापन शुल्क लागू हो जाएगा। ग्राम पांचायत की ओर से पंचायत क्षेत्राधिकार के तहत सार्वजनिक भूमि या भवन पर विज्ञापन व्यवस्था की जाएगी, ताकि यहां होर्डिंग और बैनर लगा कर सीधे पंचायत को राशि मिले।ग्रामीण यह भी पढ़ें- जिस गांव की आबादी अधिक...