गांजा रखने में दो आरोपितों को 10 वर्ष की कठोर कारावास
आरा, जुलाई 29 -- आरा, संवाददाता। 148 किलो गांजा रखने के एक मामले में पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुप्रिया सिंह चौहान ने बुधवार को दो आरोपितों को 10-10 साल की सजा सुनाई। इनमें गजराजगंज ओपी (उदवंतनगर थाना) क्षेत्र के मसाढ़ के कुढ़वा टोला निवासी आरोपित छोटन पंडित और धनजी पंडित शामिल हैं। इन्हें 10-10 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाने के अलावा एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक राणा प्रताप सिंह ने बहस की थी। उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना पर 24 मार्च 2024 की सुबह में गजराजगंज ओपी के तत्कालीन पुलिस अवर निरीक्षक हरि प्रसाद वर्मा और बीडीओ अरुण सिंह के नेतृत्व में मसाढ़ के कुढ़वा टोला के छोटन पंडित की गोशाला में छापेमारी की गई थी। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 148 किलो गांजा बरामद किया था। साथ ही पुलिस ने छोटन पंडित...
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