गांजा रखने के मामले में दोषी का एक साल की सजा
इटावा औरैया, मई 20 -- इटावा। गांजा रखने के एक मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने एक साल की सजा सुनाई है। घटना आठ साल पहले भरथना क्षेत्र की है। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता योगेंद्र स्िंाह परिहार ने बताया कि थाने में तैनात दरोगा मानवेंद्र भाटी अपनी टीम के साथ 9 सितम्बर 2018 को गश्त पर थे। मुखबिर से सूचना के आधार पर ढकपुरा से बाहरपुरा की ओर आ रहे एक युवक को रोककर चेकिंग की गई। तलाशी में उसके पास से एक किलो दो सौ ग्राम गांजा बरामद हुआ। पूछताछ में उसने अपना नाम प्रहलाद निवासी नगला गोपी भरथना बताया। उसने पुलिस को बताया कि वह गांजा लेकर लोगों को बेंचता है। यह भी पढ़ें- साक्ष्यों के अभाव में एनडीपीएस एक्ट का आरोपी दोषमुक्त पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके उसको जेल भेज दिया। पुलिस ने विवेचना करके आरोपी के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। सुनवाई विशेष न्याय...
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