गांजा रखने के आरोपित को 10 वर्ष की कठोर कारावास
आरा, जून 30 -- आरा, संवाददाता। 20 किलो गांजा रखने के एक मामले में तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संगम सिंह ने मंगलवार को आरा के नवादा थाना क्षेत्र के ब्लॉक रोड निवासी आरोपित मिथिलेश कुमार को 10 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई। एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक राणा प्रताप सिंह ने बहस की थी। उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना पर 16 मई 2013 को नवादा थाने के तत्कालीन पुलिस अवर निरीक्षक शिव नारायण राम और कार्यपालक दंडाधिकारी के नेतृत्व में ब्लॉक रोड स्थित भागमनी देवी के घर छापेमारी की गई थी। उसके घर की तलाशी में 20 किलो गांजा बरामद किया था। पुलिस ने भागमनी देवी के पुत्र मिथिलेश कुमार को गिरफ्तार किया था। इस घटना को लेकर प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। अभियोजन की ओर से कोर्ट में पांच गवाहों की गवाही हुई थी। सजा के बिंदु...
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