संतकबीरनगर, अगस्त 26 -- संतकबीरनगर, निज संवाददाता। कोतवाली खलीलाबाद के गांजा बरामद होने के एक मामले में सीजेएम न्यायालय ने 01 अभियुक्त को जेल में बिताई गई अवधि की सजा सुनाई। कुल 4000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।वादी मुकदमा तत्कालीन चौकी प्रभारी कांटे श्याम मोहन ने 29 जुलाई 2021 को अभियुक्त रंजीत पुत्र कैलाश निवासी नेदुला थाना कोतवाली खलीलाबाद के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया था। उसके कब्जे से 500 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया था। विवेचक उप निरीक्षक सत्येन्द्र यादव ने साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था। न्यायालय ने जुर्म स्वीकार करने के आधार पर अभियुक्त रंजीत को दोषी करार दिया। उसे जेल में बिताई गई अवधि की सजा सुनाई। 4000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। अर्थदण्ड की अदायगी न करने पर अभियुक्त को 15 दिन का सा...