गोपालगंज, जनवरी 5 -- गोपालगंज, विधि संवाददाता। जिला सत्र न्यायाधीश प्रथम सह स्पेशल जज एनडीपीएस एक्ट कैलाश जोशी की कोर्ट ने 88 किलोग्राम गांजा बरामदगी के पौने तीन साल पुराने मामले में टेम्पो के चालक सहित तीन लोगों को दोषी पाते हुए 10- 10 वर्ष के कारावास और एक - एक लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि नहीं देने पर तीनों दोषियों को एक एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भी काटनी पड़ेगी। अभियोजन पक्ष से स्पेशल पीपी ललन द्विवेदी और बचाव पक्ष से अधिवक्ता की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने सजा सुनाई । सजा सुनाए जाने के बाद तीनों को सजा काटने के लिए मंडल कारा गोपालगंज भेज दिया गया। जिन लोगों को सजा मिली है उनमें गोपालगंज जिले के कुचायकोट थाने के इसुआपुर गांव के टेम्पो चालक संजीत दुबे , सुशील दुबे और मठिया गांव का चंदन साह शामिल है। बताया जाता है कि...