औरंगाबाद, सितम्बर 10 -- औरंगाबाद, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। मदनपुर थाना क्षेत्र के खिरियावां चौधरी मुहल्ला से 22 ग्राम गांजा के साथ पकड़े गए अरुण शिकारी को बुधवार को सजा सुनाई गई। औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय में एडीजे-1 सह एनडीपीएस के विशेष न्यायाधीश विश्व विभूति गुप्ता ने मदनपुर थाना कांड संख्या-573/22 में अभियुक्त अरुण शिकारी को सजा सुनाई। धारा 20 (बी) (11) (ए) में पांच महीने कारावास की सजा सुनाई गई। इसके साथ ही उस पर पांच हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। बताया गया कि 16 नवंबर 2022 को मदनपुर थाना के खिरियावां, चौधरी मुहल्ला से अरुण शिकारी को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उसके पास से 22 ग्राम गांजा बरामद हुआ था। पुलिस ने इस मामले में आरोप पत्र समर्पित किया था। वादी एवं गवाहों का बयान भी कराया गया था।
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