गांजा बरामदगी मामले में ट्रक चालक को 14 साल की सजा
अररिया, जून 29 -- अररिया, विधि संवाददाता। 602 किलोग्राम गांजा बरामदगी का मामला प्रमाणित होने पर एडीजे 04 विनीत कुमार सिंह ने आरोपी ट्रक चालक को 14 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी को कारावास की सजा के अलावा एक लाख का जुर्माना भी लगाया गया है।
जुर्माना और अतिरिक्त सजा वहीं जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर आरोपी को छह माह की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। यह सजा एनडीपीएस स्पेशल 83/2023 में सुनायी गयी है। सजा पाने वाला युवक रंजीत राय वैशाली जिला के फतेहपुर थाना क्षेत्र के राघोपुर नगरगामा गांव का रहने वाला है। इस संबंध में एनडीपीएस अधिनियम के स्पेशल पीपी अशोक कुमार मिश्रा ने बताया कि गुप्त सूचना पर नगर थाना के तत्कालीन थानेदार निर्मल कुमार यादवेंदु ने जांच के क्रम में ट्रक इंजन नंबर व चेचिस नंबर गलत पाया गया। रजिस्ट्रेशन संख्य...
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