छपरा, अगस्त 12 -- 18 अगस्त को सजा के बिंदु पर सुनवाई छपरा, नगर प्रतिनिधि। गांजा बरामदगी के करीब दस वर्ष पुराने मामले में विशेष न्यायालय ने बनियापुर थाना क्षेत्र के पुछरी बाजार निवासी धर्मेंद्र साह को दोषी करार दिया है। विशेष न्यायाधीश मादक पदार्थ सह जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सैयद मोहम्मद फजलुल बारी की अदालत ने बुधवार को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 20(बी)ii(बी) के तहत आरोपित को दोषी माना। अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 18 अगस्त की तिथि निर्धारित की है।

अभियोजन का पक्ष अभियोजन की ओर से एनडीपीएस के विशेष लोक अभियोजक मिथिलेश कुमार सिंह ने सरकार का पक्ष मजबूती से रखा। अभियोजन की ओर से मामले में कुल आठ गवाहों की गवाही न्यायालय में कराई गई। प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर अदालत ने धर्मेंद्र साह को दोषी करार दिया।

मामला...