रांची, फरवरी 16 -- रांची। न्यायायुक्त सह एनडीपीएस एक्ट के विशेष न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्रा-1 की अदालत ने हटिया रेलवे स्टेशन से गांजा बरामदगी मामले में आरोपी मंटू मलिक उर्फ मनोरंजन मलिक की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी। आरोपी 16 जनवरी 2026 से न्यायिक हिरासत में है। मामला रेल (हटिया) थाना कांड संख्या 01/26 से जुड़ा है। 15 जनवरी 2026 को आरपीएफ हटिया के सब इंस्पेक्टर सूरज राजवंशी रेलवे अधिकारियों के साथ जांच अभियान चला रहे थे। इसी दौरान प्लेटफॉर्म नंबर-1 पर पुरी-हटिया एक्सप्रेस ट्रेन के पहुंचने पर आरोपी और उसके सह आरोपी को पकड़ा गया, जिनके पास से कुल 16 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ। आरोपी मंटू मलिक के पास से 8 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया था।

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