गांजा तस्कर को 15 वर्ष का सश्रम कारावास
भभुआ, अगस्त 12 -- रामगढ़ के देवहलिया गांव से चार साल पहले बरामद हुआ था गांजा न्यायालय में विशेष लोक अभियोजक ने सरकार की ओर से रखा पक्ष (पेज तीन) भभुआ, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। जिला एवं अपर सेशन जज द्वितीय विनय प्रकाश तिवारी की अदालत ने गांजा तस्करी के मामले में तस्कर को दोषी पाते हुए 15 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनायी। अदालत ने सजायफ्ता पर एक लाख रुपया जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना की राशि जमा नहीं करने पर छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनायी। सजा पाने वाला आरोपी राम प्रसाद राम जिले के रामगढ़ थाना के देवहलियां गांव का निवासी शामिल है। यह भी पढ़ें- गांजा बरामदगी मामले में एक दोषी करारपुलिस की छापेमारी विशेष लोक अभियोजक मिथिलेश कुमार सिंह ने बताया कि 16 मार्च 2022 को रामगढ़ थाना के पुलिस अफसर विकास कुमार ने छापेमारी कर तस्कर के घर से नौ...
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