गाजीपुर, मई 12 -- गाजीपुर। गांजा तस्करी के मामले में विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट शक्ति सिंह की अदालत ने अभियुक्त को तीन साल की सजा सुनाई। साथ ही 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। 14 जनवरी 2023 को रेवतीपुर थानाध्यक्ष प्रशान्त कुमार चौधरी ने दिलदारनगर व सुहवल थाने के हत्या के अपराध में वांछित अपराधी सरल राजभर उर्फ शेषनाथ राजभर पुत्र स्व. रामअशीष राजभर निवासी ग्राम अवकल (त्रिलोकपुर) को नगदीलपुर से गिरफ्तार किया था। उसके पास से एक प्लास्टिक के बोरे में गांजा बरामद किया था जो बिहार से लेकर करहिया के रास्ते आ रहा था। विशेष लोक अभियोजक रत्नाकर दूबे व दिनेश सिंह ने बताया कि एनडीपीएस एक्ट के पीठासीन अधिकारी शक्ति सिंह ने अभियुक्त सरल राजभर उर्फ शेषनाथ राजभर को दोषी पाते हुए तीन साल की सजा सुनाई। साथ ही 25 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया।

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