मुजफ्फर नगर, जनवरी 29 -- शासन में प्रभारी पैरवी के बाद पिट एनडीपीएस एक्ट के तहत मादक पदार्थ का तस्कर तीन माह जेल में रहेगा। इस दौरान उसे जमानत नहीं मिलेगी। आरोपी के खिलाफ सक्षम प्राधिकारी से आदेश पारित कराए गए थे। एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने बताया कि 31 अक्टूबर 2025 को मीरापुर पुलिस ने लोकेन्द्र व उसके भाई योगेन्द्र निवासीगण मंदवाडा थाना बुढाना ने करोडों रुपए के गांजा समेत गिरफ्तार किया था। एसपी देहात आदित्य बंसल के नेतृत्व में एनडीपीएस एक्ट के तहत आरोपी व उसके भाई द्वारा अवैध रुप से अर्जित की गयी चार करोड रुपए की सम्पत्ति को कुर्क किया था। आरोपी लोकेन्द्र के विरूद्ध पिट एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत जेल में निरूद्द कराने के लिये शासन में प्रभावी पैरवी की गयी। गुरुवार को उत्तर प्रदेश शासन में पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप आरोपी के विरुद्ध...
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