गांजा तस्कर की जमानत खारिज
लखनऊ, जुलाई 17 -- लखनऊ। गांजा की तस्करी कर उसे बेचने का प्रयास करते गिरफ्तार किए गए आरोपी जितेंद्र कुमार जयसवाल की जमानत अर्जी को एनडीपीएस एक्ट के विशेष न्यायाधीश अरुण कुमार राय ने खारिज कर दिया है। अभियोजन की ओर से अदालत को बताया गया कि गत नौ मई को बीबीडी थाने की पुलिस जब गश्त कर रही थी तभी उन्हें कुछ संदिग्धों की सूचना मिली। इसपर पुलिस टीम ने बबुरिहा पॉवर हाउस के पास से दो गाड़ियो में बैठे आरोपी विशाल पांडे, सौरभ कुमार, जितेंद्र कुमार जायसवाल और अखिलेश कुमार को रोक कर पूछताछ की और गाड़ियों की तलाशी ली तो दोनों गाड़ियो में दो-दो बोरे मिले। जिसमे से लगभग 100 किलो गांजा बरामद हुआ। पूछताछ ने आरोपियों ने बताया की उन्होंने बेचने के लिए बिहार से गांजा मंगवाया है।
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