पटना, फरवरी 28 -- एनडीपीएस एक्ट की विशेष अदालत ने सोमवार को गांजा तस्करी के जुर्म में राहुल कुमार और राजू सिंह को 14-14 वर्ष सश्रम कारावास और 4-4 लाख रुपया जुर्माना की सजा सुनायी। गवाहों के बयान और उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर विशेष अदालत ने दोनो आरोपियों को एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषी पाया। आर्थिक अपराध इकाई को गुप्त जानकारी मिलने पर ट्रक से तस्करी के ले जाया जा रहे गांजा को ट्रक समेत 18 दिसंबर 2020 को पकड़ा था। इकाई की टीम ने दोनो आरोपियों के पास 7.43 किलों गांजा बरामद किया गया था। गांजा तस्करी कर उड़ीसा से सासाराम लाया जा रहा था।

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