वाराणसी, अगस्त 19 -- वाराणसी। आंध्र प्रदेश से ट्रक में छिपाकर लाया जा रहा 1302.500 किलो गांजा बरामद होने के मामले में अदालत ने दो आरोपियों को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश/ फास्ट ट्रैक कोर्ट (14वां वित्त आयोग) मनोज कुमार-द्वितीय की अदालत ने बुधवार को यह फैसला सुनाया। अदालत ने बिहार के कोइलवर (आरा) निवासी हृदयानन्द राय और ओडिशा के डुमरीपुट निवासी भागीरथी बेनिया को दोषी करार दिया। दोनों पर एक-एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड न देने पर एक-एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास होगा। कोर्ट में अभियोजन की ओर से विशेष अभियोजक अधिकारी श्याम सरोज दुबे ने पैरवी की। अभियोजन के अनुसार, 9 अक्तूबर 2020 को डीआरआई अधिकारियों को सूचना मिली थी कि आंध्र प्रदेश से भारी मात्रा में गांजा लदा ट्रक वाराणसी के रास्ते प्रयागर...