गांजा तस्करी में दोषी को तीन साल कैद
फतेहपुर, जून 9 -- फतेहपुर, वरिष्ठ संवाददाता। नाजायज गांजा के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीष कोर्ट-1 रामकिशोर की अदालत ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने दोषी को तीन साल कठोर सजा और दस हजार रुपये जुर्माना अदा करने का आदेश दिया है। अर्थदंड अदा नहीं करने की दशा पर अभियुक्त को दो माह अतिरिक्त सजा काटना होगा।शासकीय अधिवक्ता कल्पना पाण्डेय ने बताया कि सात अक्तूबर 2020 को हुसैनगंज थाने में तैनात एसआई इंद्रजीत गौतम ने रघुनाथपुर तिराहा के पास से राजाधनी निवासी कांजी का पुरवा मजरे लालपुर थाना हुसैनगंज को गिरफ्तार किया था। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने थैले से 1.250 किलो गांजा बरामद किया था। पुलिस ने लिखापढ़ी कर आरोपी को जेल भेजते हुए उसके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। सुनवाई के दौरान आधा दर्जन गवाहों ने बयान दर्ज कराया, जिस पर अधिवक्ताओँ ने जिरह किय...
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