गांजा तस्करी मामले में मुख्य आरोपी को 10 वर्ष की सश्रम कारावास
छपरा, अप्रैल 28 -- कोर्ट ने एक लाख का जुर्माना भी लगाया भेल्दी थाना में प्राथमिकी दर्ज थी छपरा, नगर प्रतिनिधि। मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कड़ा संदेश देते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सह विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस) मृत्युंजय सिंह की अदालत ने एक अहम मामले में फैसला सुनाया है। भेल्दी थाना कांड से जुड़े इस मामले में न्यायालय ने मुख्य आरोपी को कठोर सजा सुनाते हुए यह स्पष्ट कर दिया कि समाज को प्रभावित करने वाले ऐसे अपराधों के प्रति न्यायपालिका का रुख बेहद सख्त है।अदालत ने भेल्दी थाना क्षेत्र के कोरया निवासी बबलू भगत (पिता अमित भगत) को एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(b)(ii)(c) एवं 29 के तहत दोषी पाते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में आरोपी को अतिरिक्...
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